अगर आप खाने पीने की चीज़ो में व्यापार तलाश रहे है तो आपको फसाई (FSSAI) के बारे में जानना अति आवश्यक है। ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाले सर्टिफिकेट नंबर होता है। जिससे उस व्यक्ति या फर्म का वेरिफिकेशन किया जाता है जो खाने पीने की चीज़ो में व्यापार कर रहा है। ये उन ग्राहकों के लिए भी एक संतुष्टि होती है की वो किसी वेरिफ़िएड बिज़नेस या सेलर का प्रोडक्ट खाने में इस्तेमाल कर रहे है।
FSSAI Department कभी कभी अकस्मात इन खाने पीने की चीज़ो को टेस्टिंग के द्वारा वेरीफाई भी करता रहता है। लोग भी कुछ भी गलत होने पर सेलर के खिलाफ FSSAI में शिकायत कर सकते है। जिसके बाद विभाग द्वारा कड़ी करवाई की जाती है।
FSSAI क्या है ?
इसका पूरा नाम Food Safety and Standards Authority of India है | जिसका संचालन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है | जो खाद्य पदार्थ से सम्बंधित दिशा-निर्देश तय करता है और खाने की वस्तुओं में होने वाली मिलावट को नियंत्रित करता है | इसमें 14 अंको का लाइसेंस नंबर होता है |
FSSAI क्या -क्या कार्य करता है ?
इसकी स्थापना निम्नलिखित कार्यों के लिए की गई है जैसे –
- खाद्य पदार्थ में होने वाली मिलावट को रोका जा सके |
- जो व्यक्ति फ़ूड से सम्बंधित बिजनेस करते है उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके |
- खाद्य पदार्थों की सुरक्षा से सम्बंधित दिशा-निर्देश का सख्ति से पालन हो सके |
- खाद्य सुरक्षा व खाद्य मानकों के बारे में सभी लोगो को जागरूक करना |
- फ़ूड व्यापारियों के खाने की जाँच करके उन्हें प्रमाणपत्र देना कि उनका खाना खाने योग्य है या नहीं |
- यह केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के खाद्य पदार्थों से सम्बंधित मुद्दों को भी देखता है |
- यह खाद्य पदार्थों के उत्पादन व वितरण पर भी नजर रखता है |
FSSAI का रजिस्ट्रेशन / लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया –
अगर आप किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ से सम्बंधित व्यापार चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो करना चाहते है तो आपको FSSAI के तहत रजिस्ट्रेशन या फूड लाइसेंस लेना होता है, तभी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेंच सकते हो | इसके लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आवेदन कर सकते हो |
FSSAI के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए online apply कैसे करे?
- सबसे पहले FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट www.foscos.fssai.gov.in पर जाए |
- इसका लाइसेंस apply करने से पहले Eligibility Check करनी होती है |
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस में से किसी एक को select करके sign up करना होगा |
- अगर आप पहले यूजर है तो Exsting user पर click करके sign in करे |
- लेकिन अगर आप नए है तो FSSAI की वेबसाइट पर पहले अपना account create करे |
- अब आप apply for license / registration के option पर click करे |
- इसके बाद एक अंडरटेकिंग का ऑप्शन आएगा जिसमे Accept पर क्लिक करे |
- अब स्टेट select करे जहाँ आप बिजनेस करना चाहते हो |
- इसके बाद बिजनेस कैटेगरी select करने के बाद click to apply के option पर क्लिक करे |
- अब आपके सामने एक फॉर्म open होगा जो फूड रेजिट्रेशन फॉर्म है उसमे सारी डिटेल भरने के बाद submit पर क्लिक कर दे |
- इसके बाद इसका पेमेंट करना होगा जो ऑनलाइन ही हो जाता है |
- इसके बाद 1 से 2 माह के अंदर आपको फ़ूड लाइसेंस प्राप्त हो जाता है |
FSSAI लाइसेंस के प्रकार –
इसका लाइसेंस तीन प्रकार का होता है –
Basic FSSAI लाइसेंस –
जिन फूड व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 12 लाख से कम का होता है उन्हें FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है | जिससे फूड व्यापारी अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेंच सके |
State FSSAI लाइसेंस –
जिन फूड व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच होता है उसे यह लाइसेंस दिया जाता है | यह भी 1 साल से 5 साल तक के लिए मान्य होता है, फिर FSSAI Renewal कराते है |
Central FSSAI लाइसेंस –
यह लाइसेंस उन्हें दिया जाता है जिनका सालाना का टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर का होता है या फिर आप खाद्य पदार्थों का आयात-निर्यात कर रहे हो | यह भी 1 साल से 5 साल तक के लिए मान्य होता है, फिर रिन्यूअल कराते है |
FSSAI लाइसेंस के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट –
इसके रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वे इस प्रकार है – ID proof, address proof, पासपोर्ट साइज फोटो, अथॉरिटी लेटर, फूड प्रोडक्ट का विवरण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, घोषणापत्र आदि |
FSSAI License के फायदे –
- इसके कारण बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं हो पाती है |
- उपभोक्ता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध होता है |
- इसकी अनुमति के बिना कोई भी फ़ूड व्यापारी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है जिसके कारण विक्रेता को यह भरोसा होता है कि वह जो खाद्य सामग्री ले रहा है वह मिलावट रहित है |
- एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के लिए केवल एक ही लाइसेंस की जरूरत होती है |
FAQs —
किसी भी food product के लिए FSSAI क्यों जरुरी है ?
क्योकि यह खाद्य वस्तुओं से सम्बंधित दिशा निर्देश बनता है और उत्पादन व बिक्री के तय मानक को बनाये रखता है |
FSSAI का लाइसेंस कहाँ बनता है ?
इसका लाइसेंस आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बना सकते है या फिर इसके कार्यालय जाकर आवेदन दे सकते है |
FSSAI के रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस में क्या अंतर है ?
FSSAI के अनुसार जिस व्यापारी का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है लेकिन जिसकी वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है उसका लाइसेंस बनता है |
FSSAI लाइसेंस कितने दिन में बन जाता है ?
इसका लाइसेंस एक से दो माह के अंतर्गत बन जाता है |
FSSAI लाइसेंस कितने समय के लिए मान्य होता है ?
इसका रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस 1 से 5 वर्ष के लिए ही मान्य होता है |
फ़ूड लाइसेंस को renewal कब कराए ?
अगर आपका फ़ूड लाइसेंस इनवैलिड होने वाला है तो उसकी समाप्ति के 30 दिन पहले ही रिन्यूअल का आवेदन दे देना चाहिए |
FSSAI का मुख्यालय कहाँ है ?
इसका मुख्यालय दिल्ली में है |
FSSAI की स्थापना कब हुई ?
इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी |
FSSAI के अंतर्गत कौन-कौन से फ़ूड product आते है ?
इसके अंतर्गत सभी डेयरी प्रोडक्ट, तेल व वसा, मछली पालन से पैकिंग प्रोडक्ट्स, मुर्गी पालन से पैकिंग प्रोडक्ट्स व मांस उत्पाद, फल, सब्जी, अनाज, मिठाई, नमकीन, मसाले, पेय पदार्थ आदि |
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